Good News : पेंशनरों को राज्य सरकार ने दिया बड़ा तोहफा,बढ़ाई गई पेंशन की राशि, इन पेंशनरों के खाते में आएंगे 15000
Good News : हरियाणा के पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। राज्य की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना की राशि बढ़ाने के बाद अब रिटायर्ड पत्रकारों को बड़ा तोहफा दिया है, इसके तहत राज्य सरकार ने डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2023 को कैबिनेट में मंजूरी देकर मासिक पेंशन राशि बढ़ा दी है।
कैबिनेट ने दी इस प्रस्ताव को मंजूरी
दरअसल, हाल ही में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मीडिया कर्मियों के हित में एक और अहम निर्णय लिया गया। इसके तहत राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों के लिए पेंशन योजना में संशोधन से संबंधित एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके लिए डिजिटल मीडिया पॉलिसी (Digital Media Policy) को मंजूरी दी गई है।वही सीएम ने पत्रकारों के बीमा कवरेज को पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। अब 10 लाख रुपये तक के बीमा प्रीमियम का शत प्रतिशत भुगतान राज्य सरकार करेगी।
अब खाते में आएंगे 10000 की जगह 15000 रुपए
इस निर्णय के बाद राज्य सरकार द्वारा पहले से चलायी जा रही पत्रकार पेंशन योजना के तहत मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों की पेंशन 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रतिमाह दी जाएगी। हालांकि, विभिन्न पत्रकार संगठनों की मांग को देखते हुए सीएम मनोहर लाल ने घोषणा की थी कि वे 11 हजार रुपये मासिक पेंशन करेंगे, लेकिन राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जब इस बिंदु पर चर्चा हुई तो उन्हें पंजाब और राजस्थान में मिलने वाली पेंशन राशि की जानकारी दी गई, जिसके बाद इस राशि को बढाया गया। वर्तमान में पंजाब में 12000 तो राजस्थान में 14000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है।
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ये रहेंगे नियम-पात्रता
- राज्य में वेतन/पारिश्रमिक के आधार पर पत्रकारिता के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्षों का अनुभव रखने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के मीडियाकर्मी इस योजना के तहत मासिक पेंशन के हकदार हैं।
- मीडियाकर्मी को कम से कम पांच वर्षों के लिए सूचना, जनसंपर्क भाषा एवं सांस्कृतिक विभाग, हरियाणा से मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
- किसी अन्य राज्य सरकार या समाचार संगठन से किसी भी प्रकार की पेंशन या मानदेय प्राप्त करने वाला मीडियाकर्मी भी पात्र होगा। हालाँकि, यदि कोई पात्र मीडियाकर्मी हरियाणा राज्य/केंद्र सरकार या किसी अन्य
- राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से 15,000/- रुपये प्रति माह से कम राशि की पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना के तहत पेंशन की पात्रता उक्त संस्थानों से मिलने वाली पेंशन से कम हो जाएगी।
- योजना के तहत पेंशन प्राप्तकर्ता वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्राप्त करने के लिए अयोग्य होगा।योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले मीडिया कर्मियों के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य होगा।
- पेंशन चाहने वाला आवेदक अगर हरियाणा का निवासी है तो उसको आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र की फोटो प्रतियां जमा करनी होंगी और अगर पात्र आवेदक हरियाणा का निवासी नहीं है तो उसको परिवार पहचान पत्र (अस्थायी) के साथ आधार कार्ड की प्रति जमा करनी होगी।
- लाभार्थी मीडियाकर्मी के निधन के मामले में, मासिक पेंशन राशि का आधा हिस्सा उसके जीवनसाथी को दिया जाता रहेगा, अगर उसे किसी अन्य संगठन या केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कोई वेतन/अनुबंध शुल्क/पेंशन/पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है। परिवार का केवल एक सदस्य मासिक पेंशन के अनुदान के लिए पात्र होगा।
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बीते दिनों वृद्धावस्था पेंशन योजना की राशि भी बढ़ाई थी
बता दे कि हाल ही में मंगलवार को सीएम मनोहर लाल खट्टर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित एक ‘जन संवाद’ कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने ऐलान किया था कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली राशि जल्द ही बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह की जाएगी। वर्तमान में ‘वृद्धावस्था सम्मान भत्ता’ हर महीने 2,750 रुपये दिया जा रहा है, जो भविष्य में बढ़कर 3000 रुपए हो जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों को 60 वर्ष की आयु होने पर पेंशन के लिए आवेदन करने की परेशानी से गुजरने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेंशन ‘परिवार पहचान पत्र’ के माध्यम से खुद ही शुरू होती है।