RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक को किया लक्षित,5.39 करोड़ रुपये का लगाया जुर्माना
RBI : आरबीआई (RBI) ने पेटीएम पेमेंट बैंक को लक्षित किया है। रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक को मानक उल्लंघन मामले में 5.39 करोड़ रुपये का मोटा जुर्माना लगाया है। पुणे के अन्नासाहेब मगर सहकारी बैंक पर भी आरबीआई ने चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है, जो ग्राहकों का लेनदेन समझौता नहीं प्रभावित करेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर 5.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है क्योंकि उसने नो योर कस्टमर (KYC) मानदंडों का पालन नहीं किया है। आरबीआई ने भुगतान बैंकों को लाइसेंस देने के लिए आरबीआई दिशानिर्देशों, बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे और यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर सहित मोबाइल बैंकिंग का उपयोग सुरक्षित रखने के कुछ नियमों का भी गैर अनुपालन पाया।
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आधिकारिक घोषणा के अनुसार, बैंक की केवाईसी एएमएल (एंटी मनी लॉन्ड्रिंग) के नजरिए से विशेष जांच की गई. आरबीआई द्वारा नामित लेखा परीक्षकों ने बैंक का व्यापक सिस्टम भी देखा। आरबीआई ने जांच के बाद कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक भुगतान सेवाओं में शामिल कंपनियों के संबंध में लाभकारी मालिक की पहचान करने में विफल रहा है।
आरबीआई ने बताया कि बैंक भुगतान लेनदेन की निगरानी नहीं करता था और भुगतान सेवाओं का लाभ उठाने वाली संस्थाओं को जोखिम नहीं बताता था। आरबीआई ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने भुगतान सेवाओं का लाभ उठाने वाले कुछ ग्राहक एडवांस अकाउंट में दिन के अंत में शेष राशि की नियामक सीमा का उल्लंघन किया है।
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आरबीआई (RBI) ने बैंक को एक नोटिस भेजा है जिसमें उसे निर्देशों का पालन करने में विफलता के कारण बताने और जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। बयान में कहा गया है कि व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान बैंक की मौखिक प्रतिक्रियाओं और जवाबों पर विचार करने के बाद आरबीआई ने निष्कर्ष निकाला कि बैंक ने आरबीआई के उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं किया और इसलिए बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाना चाहिए था।