liquor in Government : कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले, ड्यूटी करते हुये दफ्तरों में पी सकेंगे शराब, सरकार खुद करने जा रही इंतेजाम
liquor in Government : हरियाणा सरकार की नई आबकारी नीति बीते महीने, जून 2023 से लागू हो चुकी है। इसका मतलब हुआ कि हरियाणा में स्थित बड़े दफ्तर अगले महीने से अपने कर्मचारियों को कैंटीन में ही बीयर पिला सकते हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ने बीयर और वाइन पर एक्साइज ड्यूटी भी कम कर दी है।
मतलब अगले महीने से हरियाणा में बीयर और वाइन की कीमतें कम हो जाएंगी। यह नियम 12 जून से लागू हो चुका है। आबकारी नीति 2023-24 के तहत, राज्य भर में स्थित बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में कम मात्रा वाले अल्कोहल पेय जैसे बीयर, वाइन और पीने के लिए तैयार पेय पदार्थ परोसना संभव होगा।
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liquor in Government : आपकी जानकारी के लिए बता दें की कम से कम 5 हजार कर्मचारियों वाले एक कॉर्पोरेट ऑफिस में बीयर, शराब और पीने के लिए तैयार पेय पदार्थों की अनुमति होगी। नई आबकारी नीति के अनुसार, एक कॉर्पोरेट ऑफिस में कम मात्रा वाले अल्कोहल पेय पदार्थों की खपत के लिए एक लाइसेंस (L-10F) दिया जाएगा। 1 लाख स्क्वेयर फीट से ज्यादा कवर्ड एरिया वाले दफ्तर लाइसेंस ले सकते हैं। इसके लिए कंपनियों को 10 लाख रुपये प्रति वर्ष देना होगा।
बता दें कि हरियाणा मंत्रिमंडल ने मंगलवार को नई आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी दे दी, जिसके तहत खुदरा परमिट शुल्क लगाया गया है और सरकार का लक्ष्य पर्यावरण और पशु कल्याण फंड के लिए 400 करोड़ रुपये जुटाना है।
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liquor in Government : देशी शराब और आईएमएफएल पर उत्पाद शुल्क की दरों में भी मामूली वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि सरकार का पर्यावरण और पशु कल्याण ‘गौ सेवा’ के लिए 400 करोड़ रुपये एकत्र करने का लक्ष्य है।
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आधिकारिक बयान के अनुसार, पर्यावरण के अनुकूल उपाय के रूप में, नई नीति का उद्देश्य 29 फरवरी, 2024 के बाद शराब की बोतल में पीईटी बोतलों का उपयोग बंद करना है।