अगर ITR फाइल कर लिए हैं ,तो तुरंत कर ले यह काम ,नहीं तो हो सकती है जेल
ITR File: क्या आपने FY2022-23 के लिए अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किया है? यदि हां, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपने ITR को ई-वेरीफिकेशन करना अनिवार्य है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आपके आईटीआर को ई-सत्यापित करने की समय सीमा को रिटर्न जमा करने की तारीख से घटाकर 30 दिन कर दिया है। इसलिए, यदि आपने अपना आईटीआर 31 जुलाई, 2023 को दाखिल किया है तो आपके पास अपने आयकर रिटर्न को ई-वेरिफिकेशन करने के लिए 30 दिन का समय है।
आपका ITR अमान्य हो जाएगा यदि आप तय समय के अंदर इसे ई-वेरिफाई नहीं करते हैं । रिटर्न दाखिल करने में देरी का खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ सकता है। हालांकि, आपके पास इसका कारण बताकर देरी को माफ करने का अनुरोध करने का विकल्प है। एक बार अनुरोध स्वीकृत हो जाने पर, आप अपना आईटीआर सत्यापित कर सकते हैं।
कब हो सकती है जेल: सीए मनीष गर्ग ने कहा, “मौजूदा आयकर नियमों में कम से कम 6 महीने की कैद और अधिकतम 7 साल की कैद की सजा का प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि विभाग आईटीआर दाखिल करने में विफलता के हर मामले में आपके खिलाफ मुकदमा चला सकता है। आय विभाग केवल तभी मुकदमा चलाया जा सकता है, जब टैक्स की राशि 10,000 रुपये से अधिक हो।”