सभी रेस्टोरेंट्स नहीं वसूल सकते GST, जान लीजिए कहां खाने के बिल पर टैक्स नहीं देना होता जाने पूरी जानकारी
सभी रेस्टोरेंट्स नहीं वसूल सकते GST, जान लीजिए कहां खाने के बिल पर टैक्स नहीं देना होता जाने पूरी जानकारी बाहर खाना हर किसी को पसंद होता है और लोग अक्सर रेस्टोरेंट में खाना खाने भी जाया करते हैं. रेस्टोरेंट में जब भी खाना खाते हैं तो आखिर में बिल जरूर मिलता है. रेस्टोरेंट के बिल में कई तरह के टैक्स भी जोड़े जाते हैं, इसमें GST भी शामिल होता है लेकिन क्या आपको पता है कि सभी रेस्टोरेंट्स बिल में जीएसटी नहीं जोड़ सकते हैं.
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आइए जानते हैं इसके बारे में सरकार की ओर से जीएसटी लागू की गई है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर रेस्टोरेंट की ओर से भी जीएसटी वसूल की जाएगी. दरअसल, सभी रेस्टोरेंट जीएसटी वसूल नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण आपको जीएसटी के एक्स्ट्रा पैसे देने की दरकार नहीं है. GST ऐसा इसलिए की कई रेस्टोरेंट इस स्कीम में शामिल नहीं है.
दरअसल, जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत शामिल कारोबारियों को वार्षिक टर्नओवर पर जीएसटी का भुगतान करना होता है. यह जीएसटी की सामान्य रेट से कम होती है. वहीं 1.5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाला एक छोटा कारोबारी इस योजना का फायदा उठा सकता है.
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ऐसे में सरकार की जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम का फायदा उठाने वाले रेस्टोरेंट बिल पर ग्राहकों से जीएसटी नहीं वसूल सकते हैं. ऐसे में इस बात की जानकारी जरूर रखें कि आप जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं वो कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत आ रहा है या नहीं.
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बता दें कि जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम का लाभ लेने वाले रेस्टोरेंट के बिल पर अनिवार्य रूप से “Composition taxable person, not eligible to collect tax on supplies” लिखा होगा. अगर ये लाइन बिल पर लिखी है तो आपको जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा और बिल में जीएसटी जुड़कर भी नहीं आएगी.