BJP सांसद को दो साल की जेल, इस मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, 50 हजार जुर्माना

इटावा से BJP सांसद राम शंकर कठेरिया को आगरा की एमपी एमएलए कोर्ट ने मारपीट के एक मामले में 2 साल जेल की सजा सुनाई है. साथ ही 50000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट का फैसला आने के बाद सांसद रामशंकर कठेरिया काफी मायूस नजर आए. उन्हें यह सजा बिजली कंपनी के अधिकारी से मारपीट के आरोप में सुनाई गई है.

फैसला सुनाए जाने के बाद उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला मंजूर है लेकिन वह आगे अपील भी करेंगे. यह घटना 16 नवंबर 2011 की है. हरीपर्वत थाने में सांसद रामशंकर कठेरिया और अज्ञात समर्थकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147 और 323 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.

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BJP : पुलिस ने सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था. मुकदमे में गवाही और बहस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने शनिवार को लगभग 11 साल बाद फैसला सुनाया.

फैसले में इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया को दोषी करार दिया गया. अदालत के फैसले के बाद सांसद रामशंकर कठेरिया ने मीडिया से बातचीत की. उन्होंने 12 साल पहले हुई घटना की जानकारी दी. सांसद ने बताया कि एक महिला उनके पास रोते हुए आई थी.

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महिला बिजली कंपनी के अधिकारियों से परेशान थी, महिला उनके दफ्तर में बैठकर सुसाइड करने की बात कह रही थी. महिला की पीड़ा सुनने के बाद वह अधिकारियों से बातचीत करने पहुंचे थे. बातचीत के दौरान हंगामा हो गया था. टोरेंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल नें हरी पर्वत थाने में तहरीर देकर सांसद कठेरिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

अधिकारी ने आरोप लगाया था कि वो टोरेंट पावर लिमिटेड (आगरा) के कार्यालय में बिजली चोरी से जुड़े मामलों का निपटारा कर रहे थे. उसी दौरान स्थानीय सांसद राम शंकर कठेरिया के साथ आए दस-पंद्रह समर्थकों ने अधिकारी भावेश रसिक लाल शाह के कार्यालय में घुसकर मारपीट शुरू कर दी थी. मारपीट में कंपनी के मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह को काफी चोटें आई थी. इसके बाद सांसद के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था. उस वक्त वो आगरा के ही सांसद थे.

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बता दें कि कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने और दो साज की सजा मिलने के बाद अब उनकी सांसदी भी जा सकती है. नियम के मुताबिक जिस नेता को दो साल या उससे ज्यादा की सजा कोर्ट से मिल जाती है वो एमपी या एमएलए के पद पर नहीं रह सकते हैं.

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