2000 Rs Note को लेकर आया बड़ा अपडेट, ये नोट बन सकते हैं मुसीबत
नई दिल्ली। 2000 Rs Note : उच्चतम न्यायालय ने 2000 रुपये के नोट को बिना किसी वैध पहचान पत्र के बदलने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की अनुमति संबंधी फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर एक बार फिर शुक्रवार को शीघ्र सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
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न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर शीघ्र सुनवाई की गुहार को ठुकराते हुए कहा कि इस मामले में जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
2000 Rs Note : पीठ ने कहा कि इस अदालत द्वारा इस मामले में गत एक जून को दिए गए आदेश पर अमल किया जाए जिसमें गर्मी की छुट्टियों के बाद सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की गई है।
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2000 Rs Note: इससे पहले न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की अवकाशकालीन पीठ ने श्री उपाध्याय की ओर से दायर अपील पर शीघ्र सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से एक जून को इनकार करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता गर्मी की छुट्टियों के बाद मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इस मामले का उल्लेख कर सकते हैं।