BIG BREAKING : धर्मेंद्र सहित इन तीन पर कसा शिकंजा, अब कटेगी जेल में रातें
BIG BREAKING : बड़ी खबर आ रही है. गैंगस्टर एक्ट में कुख्यात धर्मेंद्र किरठल समेत तीन बदमाशों पर अदालत ने शिकंजा कसा है. अदालत ने गैंगस्टर एक्ट में पांच-पांच साल की सजा व 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. धर्मेंद्र किरठल व उसके गिरोह के सदस्य सतेंद्र मुखिया व सुभाष उर्फ छोटू को सजा सुनाई गई है.
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धर्मेंद्र किरठल पर 53, सतेंद्र मुखिया पर 23 मुकदमे दर्ज है. प्रदेश की माफिया सूची में शामिल है. धर्मेंद्र किरठल गैंगस्टर के मुकदमे में धर्मेंद्र की 60 लाख और सतेंद्र की 11 लाख रुपये संपत्ति कुर्क की जा चुकी है. धर्मेंद्र रमाला थाना क्षेत्र के किरठल गांव का रहने वाला है।