टूलकिट मामले में Dr. Raman को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने एफआईआर निरस्त करने दिया निर्देश
टूलकिट केस में पूर्व सीएम Dr. Raman Singh, और bjp के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने दोनों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर निरस्त करने के आदेश दिए हैं।
ट्विटर पर पोस्ट किए गए टूल किट मामले में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग करते हुए दायर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह व भाजपा नेता संबित पात्रा की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए पूर्व सीएम डॉ. सिंह, और संबित पात्रा के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर निरस्त करने के आदेश दिए हैं।
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पूर्व सीएम डॉ. सिंह ने 18 मई 2021 को अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पत्र पोस्ट किया था जिसमें दावा किया था कि देश का माहौल खराब करने के लिए कांग्रेस षडय़ंत्र कर रही है। विदेशी मीडिया में देश को बदनाम किया जा रहा है। पात्रा ने भी ऐसी ही पोस्ट ट्विटर पर डाली थी। युवक कांग्रेस पदाधिकारियों ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी, जिसके बाद डॉ. सिंह और डॉ. पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
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BJP : इस एफआईआर को दोनों ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि यह अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है, दोनों पर कोई आपराधिक मामला नहीं बनता। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने आगे की पुलिस जांच पर रोक लगा दी थी। इस मामले में अंतिम सुनवाई मंगलवार को हुई। भाजपा नेताओं की तरफ से अधिवक्ता विवेक शर्मा और अभिषेक गुप्ता ने पैरवी की। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने भाजपा नेताओं का पक्ष रखा था।