Employe News : छुट्टी के लिए बनी नई पॉलिसी, अब कर्मचारियों को मिलेगा 42 दिन का अवकाश

Employe News : सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है. सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के छुट्टी के लिए नई पॉलिसी बनाई गई है बता दें कि नहीं पॉलिसी के अनुसार अब केंद्रीय कर्मचारियों को ज्यादा छुट्टी मिलने वाली है. आपको बता दें कि अंगदान करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को 42 दिन की छुट्टी मिलेगी. डीओपीटी के द्वारा ऑफिशियल मोम रैंडम जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि किसी कर्मचारी की तरफ से अंगदान करना बड़ी सर्जरी मानी जाती है. इसमें कर्मचारियों को रिकवर होने में काफी ज्यादा समय लग जाता है. सरकार के द्वारा कर्मचारियों को अंगदान के लिए बढ़ावा किए जाने के लिए 42 दिन की छुट्टी दी जाएगी.

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Employe News : सरकार के द्वारा मौजूदा नियम के अनुसार किसे कैलेंडर ईयर में आत्मिक अवकाश के रूप में अधिकतम 30 दिन की छुट्टी दी जाती है यह नया नियम 25 अप्रैल 2023 से प्रभावी हो गया है. डीओपीटी के द्वारा जो मुंह में रैंडम जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि यह आदेश सीसीएस नियम के अंतर्गत सभी कर्मचारियों पर लागू किया जाता है.

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इसमें यह नियम रेलवे कर्मचारियों ऑल इंडिया सर्विसेज के कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होगा. सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें जानकारी दिया गया है कि डोनर के अंग हटाने के लिए की जाने वाली सर्जरी और उसके रिकवरी की अधिकतम सीमा 42 दिन बढ़ा दी गई है. बता दे कि सरकार रजिस्टर्ड डॉक्टर के रिकमेंडेशन परिया छुट्टियां बढ़ाएगी इसके साथ ही 7 अस्पताल में भर्ती होने के 7 दिन पहले विश छुट्टी के बारे में बताना होगा. सरकार के द्वारा अनुदान की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए यह नई पॉलिसी लाई गई है.

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