chitfund का फरार डायरेक्टर गिरफ्तार, 8 संचालक और अन्य पर हो चुकी है कार्यवाही

रायगढ़chitfund के लंबित अपराधियों को विशेष प्राथमिकता पर रखते हुए मामलों की मॉनिटरिंग स्वयं जिले के पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार द्वारा की जा रही है। इसी क्रम में थाना चक्रधरनगर में चिटफंड कंपनी प्रतिष्ठा इन्फॉकन पर पंजीबद्ध अपराध के फरार डायरेक्टर महादेव सोनी की गिरफ्तारी के लिए अन्य जिलों से साथ चक्रधरनगर पुलिस भी जुटी हुई थी आरोपी गिरफ्तारी से बचने लगातार लुक छुप रहा था।

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चक्रधरनगर पुलिस आरोपी महादेव सोनी की गिरफ्तारी के लिए मुखबीर लगाकर साइबर सेल की मदद ली जा रही थी । इसी बीच आरोपी महादेव सोनी के रायपुरा क्षेत्र में देखे जाने की सूचना पर तत्काल टीआई चक्रधरनगर प्रशांत राव आहेर द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर पुलिस टीम रायपुर रवाना किया गया। पुलिस टीम ने इंद्रप्रस्थ अपार्टमेंट रायपुरा में आरोपी की घेराबंदी कर आरोपी महादेव सोनी पिता रामकृष्ण सोनी उम्र 46 साल निवासी मिनौदा थाना सरसिंवा जिला सारंगढ़ हाल रायपुर को हिरासत में लेकर रायगढ़ लाया गया जिससे पूछताछ विवेचना कार्यवाही पश्चात धोखाधड़ी (चिंटफंड संबंधी) के अपराध में रिमांड पर भेजा गया है।

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कथित चिटफंड कंपनी प्रतिष्ठा इन्फॉकन के विरुद्ध जिले के थाना कोतवाली एवं चक्रधरनगर में धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। थाना कोतवाली में दर्ज अपराध में 12 पीड़ित के आवेदन संलग्न हैं। वहीं थाना चक्रधरनगर के अपराध में 24 पीड़ितों के आवेदन संलग्न किए गए हैं । दोनों ही मामलों में करीब 900000 की कंपनी द्वारा निवेशकों को नुकसान पहुंचाए जाने की जानकारी मिली है। चिटफंड कंपनी प्रतिष्ठा इन्फॉकन में विरुद्ध जिले में अपराध पंजीबद्ध होने पर अन्य जिलों से इस कंपनी में निवेश कराएं पीड़ितों के सैकड़ों आवेदन प्राप्त हुए हैं जिला पुलिस द्वारा चिटफंड कंपनी प्रतिष्ठा इन्फॉकन के चल अचल संपत्ति की जानकारी एकत्र कर 05/05/2022 को प्रशासन को उपलब्ध कराया गया है।

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जानकारी के मुताबिक वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में प्रतिष्ठा इंफ्राकन इंडिया लिमिटेड कंपनी ने रायगढ़ के ढिमरापुर के पास अपना कार्यालय खोल कर ग्रामीण क्षेत्र के सीधे साधे लोगों को प्रतिदिन एवं मासिक तौर पर रकम जमा करवाने पर एक साल की अवधि पूर्ण होने पर अच्छी ब्याज के साथ मूलधन वापस किए जाने का लालच और विश्वास देकर स्थानीय लोगों को अभिकर्ता (एजेंट) बनाये और चिटफंड कंपनी का गौरख धंधा चलाया जा रहा था । इस कथित चिटफंड कंपनी द्वारा जामगांव क्षेत्र के कई गरीब मजदूर तबके के लोगों से प्रतिदिन 20, 50, 100 अपने अभिकर्ताओं के माध्यम से जमा करवाकर उन्हें महीने में एक बार अथवा कई महीने बाद जमा रूपयों की पावती रसीद दी जाती थी।

कंपनी अपने अभिकतार्ओं के साथ सांठगांठ कर छल पूर्वक अपने कारोबार को चलाया जा रहा था। प्रारंभ में कंपनी निवेशकों का विश्वास अर्जित करने लगी जिसके बाद कंपनी वर्ष 2014 में निवेशकों के रकम को हड़प कर कंपनी बंद कर फरार हो गई थी । इस कंपनी की पीड़िता विमला यादव, तुलसी बाई, सावित्री चौहान, विशाखा चौहान, हामिद खान के द्वारा संयुक्त आवेदन कंपनी के विरुद्ध रकम जमा कराकर ना तो कोई पासबुक दिया गया ना ही कोई पॉलिसी, बॉन्ड पेपर, केवल कुछ रसीद ही दिए गए हैं।

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शिकायत पर थाना चक्रधरनगर में अपराध क्रमांक 43/2016 धारा 420, 467, 468, 471, 120 आईपीसी 4, 5, 6 चिटफंड अधिनियम धारा 6(5), 10 छ.ग. के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 के अपराध कायम कर चक्रधरनगर पुलिस विवेचना दरम्यान आरोपी कंपनी के डायरेक्टर रामगोपाल गढ़ेवाल पिता नोखराम गढेवाल उम्र 38 वर्ष निवासी कुढगबोर थाना पामगढ़ जिला जांजगीर को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध 19 मई 2022 को चालान न्यायालय पेश किया गया तथा प्रकरण के अन्य डायरेक्टर आरोपियों के विरुद्ध धारा 173(8) सीआरपीसी के तहत चालान प्रस्तुत किया गया था ।

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