Government: सरकार का बड़ा फैसला, अब लघु उद्यमियों को मिलेगी 5 लाख ,जाने क्या है स्कीम

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Government: केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से काफी सारी सरकारी स्कीम चलाई जा रही हैं। अब यूपी के लोगों को काफी खुशखबरी मिल रही है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार ने आज के दिन मंत्रीमंडल में एक और स्कीम को लेकर अपनी हामी भर दी है। इस स्कीम में यूपी मंत्रिपरिषद ने राज्‍य के छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। इस ऐलान में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना को लेकर मंजूरी दे दी है।

योगी अदित्यनाथ की अध्यक्षता में की गई मीटिंग

आपको बता दें राज्य के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने सीए योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रीपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए संवाददाताओं को ये बताया है कि सूक्ष्म और लघु मझोलें उद्योगों के लिए सीएम सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा स्कीम को मंजूरी दे दी है।

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5 लाख रुपये तक का कर सकते है दावा

इसके बाद उन्होंने कहा कि इस स्कीम के माध्यम से आवश्यक स्थिति में छोटे कारोबारियों को मदद दी जाएगी। इसके तहत पात्र उद्यमी की दुर्घटना में मौत होने या फिर अपंगता पर 5 लाख रुपये तक का दावा कर सकेगा।

इसके लिए किया जाएगा रजिस्ट्रेशन

वहीं इसको लेकर खन्ना कहते हैं कि राज्य में स्थापित कुल MSME इकाइयों की करीब 15 फीसदी इकाइयां ही औपचारिक रूप से उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं और 85 फीसदी इकाइयां अनऑफिशियल रूप से काम कर रही हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण से इन इकाइयों के आंकड़ें अनऑफिशियल रुप से नहीं होते हैं।

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वहीं राज्य सरकार ने छोटे बिजनेस करने वालों के लिए राहत बड़ा फैसला किया है। इसमें आर्थिक रुप से कंट्रीब्यूशन वास्तिक रूप से पता नहीं चल पाता है इसके अलावा नीति निर्धारण में भी काफी असफलता का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से राज्य सरकार ने छोटे कारोबारियों को राहत देने का निर्णय किया है।

18 साल से 60 साल के लोग कर सकते हैं आवेदन

वहीं मंत्री ने कहा कि इस स्कीम के तहत 18 साल से 60 साल के छोटे इंटरप्रीनियर अप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें ऐसे छोटे काराबारी शामिए किए जाएंगे जो कि GST डिपार्टमेंट के द्वारा संचालित व्यापारी दुर्धटना बीमा स्कीम का लाभ पाने के योग्य नहीं हैं।

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